मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना नये स्वरूप में प्रारंभ – कलेक्टर-आंचलिक ख़बरें-राजेंद्र राठौर

Aanchalik Khabre
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में वर-वधु को 55 हजार रूपये मिलेंगे
मध्यप्रदेश श्रम कार्ड के हितग्राहियों को भी सामुहिक विवाह सम्मेलनों में ही शादी करनी होगी
जिले की नगरीय निकाय एवं जनपदों में सम्मेलन के लिये आवेदन प्रस्तुत करें
झाबुआ 29 अप्रैल 2022। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में प्रदेश सरकार द्वारा संशोधन किया गया है। इस योजना में अब प्रति जोड़े को 55 हजार रूपये की पात्रता रहेगी। यह योजना नवीन स्वरूप में 22 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो चुकी है। इसके तहत अब नगरीय निकाय एवं जनपद स्तर तक सामुहिक विवाह सम्मेलन करने के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। यह बात कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने कार्यालय पत्र दिनांक 29 अप्रैल से जिले के सभी जिलाधिकारियों को जारी किया है।
पत्र में मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2006 में निराश्रित, निर्धन परिवार की कन्या, विधवा, परित्कता के सामुहिक विवाह में आर्थिक सहायता के रूप में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के चलते-चलते अब मुख्यमंत्री ने नये स्वरूप में 22 अप्रैल से प्रारंभ किया है। इस योजना में प्रति जोड़े को 55 हजार रूपये के मान से राशि स्वीकृति होगी। जिसमें 11 हजार रूपये की राशि अकाउंट पे चेक, 38 हजार रूपये की राशि वधु को उपहार के रूप में आयोजन कर्ता निकाय द्वारा प्रदाय की जायेगी। 6 हजार रूपये सामुहिक विवाह आयोजन करने हेतु आयोजनकर्ता को प्रदाय होगी। उन्होंने कहा कि वर-वधु के अभिभावक मध्यप्रदेश के निवासी हों, वर-वधु की विवाह के लिये निर्धारित कन्या के लिये 18 वर्ष और पुरूष के लिये 21 वर्ष की आयु होना चाहिये। परितक्ता महिला के लिये कानून रूप से परित्यक्ता होना चाहिये। विवाह करने के लिये आवेदन 15 दिवस पूर्व कम से कम हितग्राही को करना होगा। सामुहिक विवाह सम्मेलन में कम से कम 5 कन्याओं के विवाह कराने होंगे। इसके लिये नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायत द्वारा अलग-अलग आवेदन प्राप्त किये जायें। कलेक्टर ने कहा कि जिले में 20 मई तक प्राप्त आवेदनों के अनुसार तिथियां जारी करायी जायें और विवाह के लिये स्थल का प्रचार-प्रसार कराया जाये। उन्होंने कहा कि इस बार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में मध्यप्रदेश भवन संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के पात्र कार्डधारियों को अब सामुहिक विवाह सम्मेलनों में विवाह करने पर ही शासन द्वारा निर्धारित राशि प्राप्त होगी। अभी तक इस योजना में घर से एकल विवाह करने पर पात्रता थी।
जिला एवं निकाय स्तरीय मुख्यमंत्री कन्या विवाह आयोजन की समिति का गठन किया गया है : –
कलेक्टर ने बताया कि सामुहिक कन्या विवाह योजना कार्यक्रम का सुचारू रूप से आयोजन किये जाने हेतु जिला एवं निकाय स्तरीय समितियों का गठन कलेक्टर द्वारा जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर किया जायेगा। समितियों में प्रभारी मंत्री द्वारा प्रत्येक समिति हेतु क्षेत्रीय विधायकों, 5 स्थानीय प्रतिष्ठित नागरिकों को नामांकित किया जायेगा। अशासकीय सदस्यों के अलावा निम्नानुसार शासकीय अधिकारी सदस्य होंगे। जिसमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के सीईओ, सीएमएचओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना अधिकारी, पीओ डूडा, जिला श्रमाधिकारी, सामाजिक न्याय सदस्य रहेंगे। इसके अलावा नगरीय क्षेत्र में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम, सीएमएचओ, महिला बाल विकास विभाग, पीओ डूडा, जिला श्रमाधिकारी, सामाजिक न्याय शामिल रहेंगे। जनपद स्तर पर नगर पालिक, नगर परिषद, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुलिस, जनपद सीईओ, नगर पालिका सीएमओ, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, परियोजना अधिकारी, श्रम, सामाजिक न्याय, पीओ डूडा शामिल रहेंगे। इन समितियों में कम से कम 2 महिलायें भी शासकीय, अशासकीय सम्मिलित करना अनिवार्य रहेंगी। विवाह आयोजन के लिये नगरीय क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका, ग्रामीण क्षेत्र के लिये जनपद पंचायत रहेंगे। सामुहिक विवाह की तिथियां निर्धारण कर प्रभारी मंत्री द्वारा अनुमोदन लिया जाये, इन तिथियों का प्रचार-प्रसार कराया जाये। इच्छुक जोड़े के आवेदन उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग द्वारा पोर्टल पर इंद्राज करावें।
विवाह हेतु हितग्राहियों के आवेदनों की प्रक्रिया
कलेक्टर ने बताया कि हितग्राही आवेदन करते समय वर-वधु को मध्यप्रदेश का मूल निवासी, समग्र आईडी, आधार कार्ड, आयु प्रमाणपत्र, जैसे अंकसूची, टीसी, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र, मतदाता सूची, अथवा जन्म प्रमाण, शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र, ग्रामीण रोजगार गारंटी जॉबकार्ड, अन्य दस्तावेज जो आयु सिद्ध करने में स्वीकार हों। वर-वधु के दो-दो फोटो, मोबाइल नंबर, अभिभावक का मोबाइल नंबर, कल्याणी होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाणपत्र या तलाक होने पर न्यायालीयन आदेश प्रस्तुत करना होगा। मध्यप्रदेश भवन निर्माण कर्मकार कल्याण के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक है, तो श्रमिक पंजीयन की छायाप्रति, ऐसे पंजीयक श्रमिक की अधिकतम दो पुत्रियों पर व्यय की गई राशि, मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल से प्राप्त की जायेगी।
वधु को उपहार सामग्री 38 हजार रूपये की
कन्या विवाह योजना में एलपीजी गैस, कलर टीव्ही (32 इंच), रेडियो, स्टील की अलमारी (साढ़े 5 फीट ऊंचाई), 6 फायवर कुर्सी का सेट टेबल सहित, लोहे का निवार वाला पलंग अथवा लकड़ी का पलंग, रजाई-गद्दे, दो चादर, आभूषण पायल, बिछिया, माथा टीका, बेंदा, मंगलसूत्र, पैर वाली सिलाई मशीन, दीवार घड़ी, टेबल फैन पंखा, डायनिंग टेबल या फायवर की 6 कुर्सी, स्टील के 51 वर्तन, प्रेशर कुकर, वधु के लिये साड़ी, बिलाऊज, पेटीकोट, चूड़ी, आदि सामग्री उपहार के रूप में दी जायेंगी।
इस हेतु कलेक्टर सोमेश मिश्रा के द्वारा दिनांक 29 अपै्रल के आदेशानुसार समिति का गठन किया गया है जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ अध्यक्ष, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण झाबुआ सदस्य, जिला कौषालय अधिकारी (महिला अधिकारी) सदस्य, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र सदस्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी सदस्य, महिला एंव बाल विकास अधिकारी झाबुआ सदस्य, उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग सदस्य सचिव, अतिरिक्त महिला अधिकारी श्रीमती तारिणी जोहरी जिला योजना अधिकारी झाबुआ सदस्य बनाया गया है।
इस आदेश में दरो एवं विक्रेताओं का निर्धारण जिला स्तर पर मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम के अनुसार किया जाएगा। उक्त निर्धारण करने हेतु उपरोक्तानुसार गठित समिति की अनुशंसा पर कलेक्टर महोदय को दरो एवं विक्रेताओं का प्रतिवर्ष निर्धारण किया जाएगा।

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