झाबुआ, 21 अप्रेल 2022। कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक सोमेश मिश्रा के आदेशानुसार ग्राम पंचायत जुलवानिया जनपद पंचायत झाबुआ के रोजगार सहायक प्रभु कटारा को दिनांक 02 अप्रेल 2022 को ग्राम पंचायत जुलवानिया में आयोजित किये गये संजीवनी स्वास्थ्य शिविर में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजना/कार्यक्रमों के संबंध में ग्राम पंचायत जुलवानिया की जानकारी उपलब्ध नहीं कराने, मौके पर नशे की हालत में पाये जाने, नियमित रूप से ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहने ‘‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम के तहत वित्तीय
निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धि उत्यंत न्यून होने एवं अपने पदीय कर्तव्य का भली-भांति निर्वहन नहीं करना आदि कृत्य सम्पादित करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचना पत्र प्राप्ति के तीन दिवस में अपना प्रतिउत्तर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर, प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया, जिसे उनके द्वारा दिनांक 4 अप्रेल 2022 को प्राप्त किया जाकर, सूचना पत्र प्राप्ति की पावती कार्यालय जनपद पंचायत झाबुआ दी गई।
कटारा द्वारा दिनांक 4 अप्रेल 2022 को सूचना पत्र प्राप्त किये जाने के उपरांत अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। परीक्षर्णोंपरात कटारा द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोषजनक होना नहीं पाया गया।
अतः प्रभु कटारा ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत जुलवानिया जनपद पंचायत झाबुआ को जारी किये गये सूचना पत्र में उल्लेखित कृत्यों का दोषी मानते हुये म.प्र. राज्य रोजगार गांरटी परिषद भोपाल के परिपत्र क्रमांक/5335/एनआरईजीएस/स्था/एनआर-2/12/भोपाल/दि/02/6/2012 के तहत तथा मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गांरटी, परिषद भोपाल के पत्र क्रमांक/6434/जीआरएस/एपीओ/2021/भोपाल/ दिनांक/21/01/2021 के प्रावधान के अनुसार उनकी संविदा सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।
ग्राम पंचायत जुलवानिया के रोजगार सहायक की सेवा समाप्त-आँचलिक ख़बरें-राजेंद्र राठौर

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