झुंझुनू-प्रधानाचार्य के ट्रांसफर पर ट्रिब्यूनल की रोक, निदेशक से मांगा जवाब-आंचलिक ख़बरें-संजय सोनी

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जयपुर।राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण,जयपुर ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चूड़ीमियान (लक्ष्मणगढ़) से शिमला (चूरू) किये गए ट्रांसफर मामले में दायर अपील की सुनवाई कर,रोक लगाते हुए, निदेशक,माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को नोटिस जारी कर आगामी 20 जनवरी तक जवाब माँगा है।
मामले के अनुसार अपीलार्थी प्रधानाचार्य प्रभु दयाल ने एडवोकेट संजय महला के जरिए अपील दायर कर बताया की निदेशालय बीकानेर ने एक ही दिन दिनाँक 29 सितम्बर को अपीलार्थी के सम्बंध में दो आदेश जारी किए। प्रथम आदेश से उसे चूडीमियान (लक्ष्मणगढ़), सीकर से रोसावा, (फतेहपुर) भेजा,फिर आदेश में संशोधन कर शिमला ,चूरू जाने के आदेश दिए।
बहस के दौरान एडवोकेट संजय महला ने कहा कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर ने राजनैतिक कारणों से एक दिन में दो आदेश जारी किए हैं। अपीलार्थी जुलाई 2015 से वर्तमान जगह पर कार्यरत है तथा उसका कार्य संतोषजनक रहा है एवं उसके रिटायरमेंट में मात्र आठ माह बाकी है। विभाग ने आँख मूँदकर ट्रांसफर आदेश जारी किए है जिस पर रोक लगाई जाए।
सुनवाई कर रही अधिकरण ने ट्रांसफर आदेश पर रोक लगाते हुए,निदेशक बीकानेर को नोटिस जारी कर अपीलार्थी को आगामी आदेश तक,यथास्थान चूड़ीमियान (सीकर) यथावत रखे जाने के आदेश दिए है।

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