राज्य सूचना आयुक्त द्वारा जनसंपर्क विभाग में उपसंचालक रहे जेपी धौलपुरिया के ऊपर ₹25000 का जुर्माना लगाया है।
जेपी धौलपुरिया से सतना में उनकी पदस्थापना के दौरान प्राप्त किए गए आवास भत्ता की जानकारी RTI द्वारा मांगी गई थी। उन्होंने अपने स्वयं की जानकारी धारा 8 (1) J लगाकर व्यक्तिगत बताकर देने से इंकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान जब राज्य सूचना आयुक्त ने वर्तमान उपसंचालक राजेश सिंह पूछा कि यह यह जानकारी विधानसभा या संसद को देने से मना करेंगे क्या। तो उन्होंने आयोग को जवाब दिया कि वह जानकारी देने से इंकार नहीं कर पाएंगे। सूचना आयुक्त ने इस प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए कहा कि मांगी गई जानकारी व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी और धारा 8 (1) J में स्पष्ट है कि जो जानकारी विधानसभा या संसद को देने से मना नहीं किया जा सकता है उस जानकारी को किसी भी व्यक्ति को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है। जेपी धौलपुरिया वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं और शिवपुरी में निवासरत है। सूचना आयुक्त ने जेपी धौलपुरिया को 1 महीने का समय दिया है जुर्माने की राशि को आयोग में जमा करने के लिए उसके पश्चात इस प्रकरण में जुर्माने की वसूली धौलपुरिया के वेतन देयको से सुनिश्चित की जाएगी।
राज्य सूचना आयुक्त द्वारा जनसंपर्क विभाग में उपसंचालक रहे जेपी धौलपुरिया के ऊपर ₹25000 का जुर्माना लगाया है-आंचलिक ख़बरें -मनीष गर्ग

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