एक सप्ताह के अंदर बकाया न जमा करने वाली संस्थाओं को काली सूची में डालते हुए भूमि/सुविधायें निरस्त की जायेंगी
प्रभारी मेलाधिकारी ने अवगत कराया है कि विगत कुम्भ, अर्द्धकुम्भ, माघ मेला के अवसर पर सुविधा प्राप्त कर वापसी सुनिश्चित न करने वाले बाकीदारों को वर्तमान माघ मेला 2019-20 में बाकीदार संस्थाओं व अन्य को भूमि सुविधा आवंटित न किये जाने का निर्णय मेला प्रशासन द्वारा लिया गया है। ऐसी संस्थाओं को चिन्हित किया गया है, जिन्होंने विगत कुम्भ, अर्द्धकुम्भ, माघ मेले के दौरान मिली सुविधा को वापस नहीं किया है, उन संस्थाओं को मेला प्राधिकरण प्रयागराज द्वारा एक सप्ताह का समय देते हुए बकाया जमा करने का निर्देश दिया गया है। बकाया जमा न करने वाली संस्थाओं को काली सूची में डालते हुये भूमि/सुविधायें निरस्त कर दी जायेगी।